हल्द्वानी: प्रदेश में 30 जून से शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’

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हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं और कन्या शिशु के लिए ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’ का 30 जून शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत सरकार द्वारा मां और शिशु कन्या के लिए महालक्ष्मी किट प्रदान की …

हल्द्वानी, अमृत विचार। प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं और कन्या शिशु के लिए ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’ का 30 जून शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत सरकार द्वारा मां और शिशु कन्या के लिए महालक्ष्मी किट प्रदान की जाएगी।

इसमें 3500 रुपए तक का सामान इस किट में दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मां और शिशु के लिए खाद्य सामग्री के साथ कपड़े व अन्य सामान मिलेगा। प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा। महालक्ष्मी योजना के तहत प्रसव के बाद महिलाओं को पहले दो बालिकाओं के जन्म पर एक-एक किट दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा योजना में माध्यम से प्रदेश में लैंगिक अनुपात में सुधार होगा।

साथ ही मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को इससे आर्थिक मदद में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत गर्भवती महिलों को टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 30 जून को करेंगे। इस योजना के तहत पहले चरण में 30 जून को 16929 लाभार्थियों को कार्यक्रम से वर्चुअल कार्यक्रम से जोड़ते हुए उन्हें महालक्ष्मी किट प्रदान किए जाएंगे।

ये सुविधाएं मिलेगी
प्रदेश सरकार द्वारा दी जारी इस योजना के तहत 3500 रुपये का सामान किट के तौर मिलेगा। इसमें माता और बेटियों के लिए खाद्य सामग्री के साथ कर कपड़े भी दिए जाएंगे। इस किट के अंतर्गत मां को काजू, बादाम, कपड़े, साबुन, हैंडवाश आदि सामान मिलेगा। जबकि बेटी के लिए तौलिया, कंबल, तेल, साबुन, सूती कपड़े आदि इस योजना के तहत मिलेंगे।यह सुविधा किसी भी परिवार को दो बटियों को यह योजना का लाभ मिलेगा।

ऐसे कर सकते हैं पंजीकरण
मुख्यंमत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ के लिए उत्तराखंड का स्थायी होना जरूरी है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर महिला का घर में प्रसव होता है तो इस स्थिति में आशा वर्कर द्वारा जारी प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि देनी होगी। साथ ही इस योजना के लाभ और अधिक जानकारी के लिए महिलाएं अपने आंगनबाड़ी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।

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