देहरादून: अग्रिम आदेशों तक रद की गई चारधाम यात्रा, जारी हुई संशोधित एसओपी

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देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी की गई है, जिसमें एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। मालूम हो कि सोमवार को …

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी की गई है, जिसमें एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है।

मालूम हो कि सोमवार को जारी एसओपी में चारधाम यात्रा का जिक्र किया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में संशोधित एसओपी जारी की गई है। दरअसल, हाई कोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर सोमवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने चारधाम में पूजा-अर्चना का लाइव प्रसारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सात जुलाई तक लाइव प्रसारण को लेकर किए गए प्रबंधों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को देने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अनु पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था और चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पर्यटन सचिव दलीप जावलकर, अपर सचिव आशीष चौहान वर्चुअली पेश हुए। इस दौरान यात्रा को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मगर इसके बावजूद सरकार की ओर से देर रात जारी एसओपी में चारधाम यात्रा का पहला चरण एक जुलाई से शुरू होना बताया गया, जबकि दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होने की जानकारी दी। हालांकि फिर मंगलवार सुबह इसमें संशोधन कर दिया गया और नई संशोधित एसओपी जारी कि गई।

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