हल्द्वानी: महिला न्यायिक अधिकारी से अभद्रता पर अधिवक्ता निलंबित
हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड बार काउंसिल यानी राज्य विधिज्ञ परिषद ने लक्सर, हरिद्वार के अधिवक्ता नवनीत तोमर को वकालत के व्यवसाय से निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि तोमर ने लक्सर के एक न्यायिक अधिकारी के साथ अशोभनीय कृत्य किया। इस पर उसके खिलाफ थाना लक्सर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य …
हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड बार काउंसिल यानी राज्य विधिज्ञ परिषद ने लक्सर, हरिद्वार के अधिवक्ता नवनीत तोमर को वकालत के व्यवसाय से निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि तोमर ने लक्सर के एक न्यायिक अधिकारी के साथ अशोभनीय कृत्य किया। इस पर उसके खिलाफ थाना लक्सर में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी की ओर से तोमर का वकालत का व्यवसाय निलंबित करने हेतु जारी आदेश में कहा गया है कि एक अधिवक्ता द्वारा न्यायिक अधिकारी के साथ किया गया ऐसा अभद्र व्यवहार वकालत के पेशे को कलंकित करने वाला, वकालत के पेशे का दुरुपयोग और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसलिए सोशल मीडिया, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों, लक्सर के एडवोकेट एसोसिएशन तथा द सिविल बार एसोसिएशन लक्सर के प्रार्थना पत्र एवं लक्सर थाने में दर्ज प्र्राथमिकी को देखते हुए तोमर को वकालत के पेशे से निलंबित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बार नवनीत तोमर लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव हैं। उनके खिलाफ एक महिला न्यायाधीश ने 10 जून को लक्सर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह उन्हें नंबर ब्लॉक किए जाने के बाद भी दूसरे नंबरों से बार-बार फोन और मैसेज कर रहे हैं। तोमर ने उनके साथ एक समारोह में फोटो खींची जिन्हें उन्होंने प्रिंट कराकर बुके व गिफ्ट के साथ उनके घर भेजने की कोशिश की। वह एक दिन घर भी आ गए, जहां उनके पति ने रोका। स्टाफ के रोके जाने के बावजूद वह कोर्ट परिसर स्थित चेंबर में आ रहे हैं। इस प्राथमिकी के बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता नवनीत तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 354 बी, 353, 452, 506, 509 आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
