बरेली: बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें होंगी पुरस्कृत

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बरेली, अमृत विचार। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें लाखों रुपये ईनाम की राशि मिलेगी। पुरस्कारों की चार श्रेणियां बनाई गई हैं। योग्यता की शर्तों को पूरा करने वाली पंचायतें 15 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर …

बरेली, अमृत विचार। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें लाखों रुपये ईनाम की राशि मिलेगी। पुरस्कारों की चार श्रेणियां बनाई गई हैं। योग्यता की शर्तों को पूरा करने वाली पंचायतें 15 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकती हैं।

जनपद स्तरीय समिति हर ब्लाकों से दो ग्राम पंचायतों को गाइडलाइन के अनुरूप चयनित करके राज्य समिति के पास भेजेंगी। राज्य समिति उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच ग्राम पंचायतों का चयन कर पुरस्कार के लिए अनुमोदित करेगी। पुरस्कार की धनराशि का निर्धारण जनपद स्तरीय समिति अपनी अनुशंसा के साथ उच्च स्तरीय समिति को भेजेगी। पुरस्कार की धनराशि का निर्धारण उपलब्ध बाजार के अनुसार किया जाएगा।

डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार का कहना है पंचायतों को अपने दायित्वों एवं जनमानस के प्रति उत्तरदायी बनाने, प्रेरणा, शासकीय नियमों अधिनियमों का पालने करने के प्रति कार्रवाई किए जाने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का संचालन किया गया है। ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन करने के लिए पंचायती राज निदेशक की तरफ से 100 अंकों की प्रश्नावली जारी की जाएगी।

इसका अवलोकन कर ग्राम पंचायतों को दी गई गाइडलाइन के अनुसार स्वयं मूल्यांकन करके 15 अगस्त तक हमारे पंचायत पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। कोविड प्रबंधन समेत छह विषयों पर आधारित प्रश्नावली से अंकों का मूल्यांकन होगा। पंचायतों के स्वमूल्यांकन के बाद जनपद स्तरीय समिति मूल्यांकन करेगी और जनपद की पांच ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए राज्य स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा के साथ सूची भेजेगी।

इन मानकों के अनुसार पंचायतों को दिए जाएंगे अंक
  • कोविड-19 प्रबंधन-17 प्रतिशत
  • स्वच्छता प्रबंधन-20 प्रतिशत
  • पर्यावरण सुरक्षा-12 प्रतिशत
  • बेहतर प्रशासन-18 प्रतिशत
  • सामाजिक सौहार्द एवं सहाभागिता-14 प्रतिशत
  • नियोजित विकास और ग्राम पंचायत विकास-19 प्रतिशत
ये अधिकारी होंगे जिला स्तरीय समिति में
  • जिलाधिकारी-अध्यक्ष
  • सीडीओ-उपाध्यक्ष
  • डीपीआरओ-सदस्य
  • सीएमओ-सदस्य
  • डीडीओ-सदस्य
  • डीएसटीओ-सदस्य
  • एएमए-सदस्य

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