नैनीताल: विधायक राठौर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल, अमृत विचार। दुष्कर्म मामले में फंसे हरिद्वार ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने राठौर की गिरफ्तरी पर रोक लगते हुए राठौर को उनके ऊपर चल रही जांच में सहयोग करने के आदेश दिए है …
नैनीताल, अमृत विचार। दुष्कर्म मामले में फंसे हरिद्वार ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने राठौर की गिरफ्तरी पर रोक लगते हुए राठौर को उनके ऊपर चल रही जांच में सहयोग करने के आदेश दिए है साथ ही राज्य सरकार को मामले में 3 सप्तहा के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री ने 2 जून 2021 में बलात्कार का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला सामने आने के बाद ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के द्वारा दुष्कर्म मामले में विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
हाई कोर्ट पहुंचे विधायक सुरेश राठौर का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप निराधार हैं उनपर आरोप लगाने वाली महिला व उसके पति समेत अन्य लोगों के द्वारा उनसे 30 लाख की रंगदारी मांगी गई जब उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो उसके बाद महिला को उसके पति समेत अन्य लोगों के द्वारा उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने के की धमकी देते हुए
उनके खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में दुष्कर्म का आरोप लगाया और ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया।
राठौर का कहना ही कि महिला के द्वारा उनसे बदला लेने व उनको बदनाम करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है क्योंकि रंगदारी मांगने के मामले में उनके द्वारा महिला समेत उसके पति व अन्य के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने आरोपियों को रंगदारी मांगने व ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
