हल्द्वानी: पात्र राशन कार्ड बनवाएं और अपात्र निरस्त करवाएं – डीएम
नैनीताल, अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि राशनकार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है। जिले में लाभार्थियों का चयन व अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त किया जाएगा । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार) के अंतर्गत ऐसे परिवार आते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए …
नैनीताल, अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि राशनकार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है। जिले में लाभार्थियों का चयन व अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त किया जाएगा । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार) के अंतर्गत ऐसे परिवार आते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम हो।
अंत्योदय अन्न योजना में ऐसे परिवार आते हैं और संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांगता से पीड़ित अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हों और उनकी आय का साधन न हो। राज्य खाद्य योजना में ऐसे परिवार आते हैं, जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपए से कम हो।
डीएम ने कहा कि जो भी अपात्र राशन कार्डधारक हैं वे अपना राशन कार्ड निरस्त करवाएं और जिन पात्र परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हो, राशनकार्ड में फोटो और आधार कार्ड ऑनलाइन वेलिडेट नहीं है। वे 15 दिन के भीतर आधार कार्ड, मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो, गांवों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ब्लॉक में और शहर में नजदीकी पूर्ति निरीक्षक कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कर ऑनलाइन आधार वेलिडेशन करवाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सत्यापन के बाद कार्डधारक का कार्ड पात्रता के अनुरूप नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
