नैनीताल: पेटीएम करने के बहाने लगाया 926 रुपए का चूना अब झेलना होगा मुकदमा
नैनीताल, अमृत विचार। 926 रुपए का सामान खरीद कर फर्जी पेटीएम व पुरानी आईडी से छेड़छाड़ कर दुकानदार को भुगतान करना दिल्ली निवासी युवक को महंगा पड़ गया क्योंकि नैनीताल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनिंद्र मोहन पांडे की कोर्ट में पेटीएम की पुरानी आईडी से छेड़छाड़ कर दुकानदार को चूना लगाने के मामले पर भवाली कोतवाली …
नैनीताल, अमृत विचार। 926 रुपए का सामान खरीद कर फर्जी पेटीएम व पुरानी आईडी से छेड़छाड़ कर दुकानदार को भुगतान करना दिल्ली निवासी युवक को महंगा पड़ गया क्योंकि नैनीताल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनिंद्र मोहन पांडे की कोर्ट में पेटीएम की पुरानी आईडी से छेड़छाड़ कर दुकानदार को चूना लगाने के मामले पर भवाली कोतवाली के कोतवाल को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
आपको बताते चलें कि भवाली नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष दयाल चंद आर्य ने सीजेएम कोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी भवाली बाजार में किराना की दुकान है और बीते 20 नवंबर 2020 को दिल्ली निवासी ग्राहक विनोद आनंद पुत्र सदानंद पाठक ने उसकी दुकान से ₹926 का सामान खरीदा और भुगतान पेटीएम द्वारा करने को कहा और प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर ट्रांजेक्शन का मैसेज भेज दिया कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके मोबाइल पर मैसेज तो आ गया लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जिसके बाद दयाल चंद के द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी मामले पर विनोद आनंद के खिलाफ 24 दिसंबर 2020 को भवाली कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
जिसके बाद याचिकाकर्ता को मजबूरन कोर्ट की शरण में आना पड़ा और आज मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्र मोहन पांडे की कोर्ट ने पेटीएम की आईडी से छेड़छाड़ का दुकानदार को चूना लगाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए विनोद आनंद के खिलाफ भवाली कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं
