हल्द्वानी: राज्य सरकार छह माह के लिए ड्राइवर और कंडेक्टरों को हर माह देगी सहायता राशि
हल्द्वानी, अमृत विचार। ड्राइवरों व कंडेक्टरों के लिए परिवहन निगम ने अच्छी पहल शुरू की है। राज्य सरकार की ओर से ड्राइवरों व कंडेक्टरों को छह माह तक दो हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से लिंक भी जारी हो चुके हैं। राज्य के पंजिकृत चालक व …
हल्द्वानी, अमृत विचार। ड्राइवरों व कंडेक्टरों के लिए परिवहन निगम ने अच्छी पहल शुरू की है। राज्य सरकार की ओर से ड्राइवरों व कंडेक्टरों को छह माह तक दो हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से लिंक भी जारी हो चुके हैं। राज्य के पंजिकृत चालक व परिचालक विभाग के पोर्टल जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि चालक, परिचालक और क्लीनर्स को राज्य सरकार छह माह तक हर महीने दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में सार्वजनिक सेवायानों कांट्रेक्ट कैरेज बस, कांट्रेक्ट कैरेज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा से जुड़े एक लाख से अधिक चालक, परिचालक और क्लीनर पंजीकृत हैं।
कोरोना महामारी के दौरान कोविड कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों की वजह से ये सभी प्रभावित हुए हैं। इन सभी के लिए राज्य सरकार ने छह माह तक दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक यह सहायता राशि इन सभी के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। इन सभी के पंजीकरण की पुष्टि करते हुए यह धनराशि आरटीओ, एआरटीओ की ओर से जिलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थी को दी जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से लिंक जारी कर दिया गया है। लाभार्थियों को greencard.uk.gov.in/databank पर अप्लाई कर आवेदन करना होगा।
