उत्तराखंड में 31 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू

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हल्द्वानी, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। प्रदेश में 24 अगस्त की प्रातः 06 बजे से 31 अगस्त की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस दौरान समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों …

हल्द्वानी, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। प्रदेश में 24 अगस्त की प्रातः 06 बजे से 31 अगस्त की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस दौरान समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुलेंगी।

इनके अलावा समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08.00 बजे से रात 09.00 बजे तक खुले रहेंगे। बाजारों की साप्ताहिक बंदी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल एंव स्वीमिंग पूल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्कं, थियेटर व ऑडिटोरियम आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। होटल, रेस्तरां एंव भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।

बाहरी राज्यों से आने वालों को कोविड प्रमाणपत्र होगा जरूरी
कोविड कर्फ्यू में विभिन्न प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पहले का दो डोज का प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी पूर्व की शर्तों को यथावत लागू रखा है।

शासन के आदेश के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनको अभी तक वैक्सीन की दो डोज नहीं लगी हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। सरकार ने शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी है।

इन्हें भी तब ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।

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