बरेली: नई विज्ञापन नीति में दीवारों पर पोस्टर लगाया तो लगेगा जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। सरकारी बिल्डिंग के साथ निजी भवनों की दीवारों पर विज्ञापन सामग्री के तौर पर पोस्टर आदि लगाना प्रतिबंधित हो गया है। घर-मकानों की छतों पर भी होर्डिंग्स आदि को मनमर्जी से नहीं लगवाया जा सकेगा। नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2003 के बाद अपनी विज्ञापन नियमावली में कुछ परिवर्तन कर दिया है। …
बरेली, अमृत विचार। सरकारी बिल्डिंग के साथ निजी भवनों की दीवारों पर विज्ञापन सामग्री के तौर पर पोस्टर आदि लगाना प्रतिबंधित हो गया है। घर-मकानों की छतों पर भी होर्डिंग्स आदि को मनमर्जी से नहीं लगवाया जा सकेगा। नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2003 के बाद अपनी विज्ञापन नियमावली में कुछ परिवर्तन कर दिया है। नए सिरे से बनाई गई इस नियमावली का गजट कराने के लिए भेजा जा रहा है। इसे लागू होते ही विज्ञापनदाताओं को तमाम नए नियमों को अनुपालन करना होगा।
नगर निगम प्रशासन आमदनी बढ़ाने के लिए विज्ञापन नियमावली में संशोधन करने के लिए काफी समय से प्रयासरत था। आखिरकार इस वित्तीय साल में उसने वर्ष 2003 से लागू अपनी विज्ञापन नियमावली में बदलाव करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, नई नियमावली के गजट होने के बाद सरकारी या निजी किसी व्यावसायिक व आवासीय भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री के तौर पर पोस्टर-बैनर आदि लगाए जाने पर पूरी तरफ से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ऐसा करने वालों पर जुर्माने की रकम भी तय की जा रही है।
इसके अलावा नई नियमावली में घर-दुकानों के छतों पर होर्डिंग्स आदि प्रचार सामग्री को लगाए जाने पर भी लगाम कस दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आम तौर पर तमाम ऐसे जर्जर भवनों पर कई टन लोहे की होर्डिंग्स लगा दी जाती है। इससे भवनों के गिरने और हादसे का खतरा बना रहता है। विज्ञापन की नई नियमावली में यह शामिल किया गया है कि कोई भी भवन स्वामी किसी होर्डिंग्स को तब तक नहीं लगा सकता, जब तक वह प्राधिकरण से निर्धारित तकनीकी टीम से यह सुनिश्चित न करा ले कि उसके घर या दुकान की छत इस लायक है कि उस पर वजनी होर्डिंग्स लगाया जा सकता है।
इस अनापत्ति के बाद भवन स्वामी को नगर निगम से विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति लेने की औपचारिकता भी पूरी करनी होगी। इसके अलावा कई और भी बड़े बदलाव नई विज्ञापन नीति में शामिल किए हैं। नगर निगम ने इस नियमावली का गजट कराने के लिए उसे प्रयागराज भेज दिया है।
सरकारी प्रचार सामग्री को नुकसान से बचाने के लिए प्रभावी कदम
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई बार सरकार जनहित में दीवारों पर प्रचार सामग्री की वाल पेंटिंग्स कराती है लेकिन तमाम विज्ञापन दाता अगले ही दिन उस पर अपने पोस्टर-बैनर लगाकर उसका सत्यानाश कर देते हैं। नई विज्ञापन नीति में इस पर शिकंजा कसने के साथ ही शहर को आकर्षक भी बनाया जा सकेगा।
यूनीपोल पर विज्ञापन लगाने के भी रेट बढ़ाने की तैयारी
शहर में एक हजार से ज्यादा यूनिपोल विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। नगर निगम प्रशासन हर साल इन यूनिपोल के लिए शुल्क वसूल करता है। इन यूनिपोल का हर साल नवीनीकरण होता है लेकिन इस बार कोराना की वजह से नई विज्ञापन नीति लागू नहीं हो सकी। इस वजह से इसके भी रेट नहीं तय हो सके थे। साथ ही विज्ञापनदाता इस मामले को लेकर कोर्ट भी चले गए थे। ये मामले सुलझने के बाद नगर निगम ने अब विज्ञापन के रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
नगर निगम ने नई विज्ञापन नीति को तैयार कर लिया है। इसमें कई संशोधन किए गए हैं। इसका गजट कराया जा रहा है। इसके बाद नई नीति प्रभावी हो जाएगी। -अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त
