हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव को अवमानना नोटिस किया जारी
नैनीताल,अमृत विचार। 89 साल की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को पेंशन नहीं देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है क्यों आप पर अवमानना की कार्रवाई शुरु की जाए। कोर्ट ने तीन हफ्तों का समय देते हुए नोटिस …
नैनीताल,अमृत विचार। 89 साल की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को पेंशन नहीं देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है क्यों आप पर अवमानना की कार्रवाई शुरु की जाए। कोर्ट ने तीन हफ्तों का समय देते हुए नोटिस पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
दरअसल रानीखेत कफलना की छलिमा देवी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रृत मिलती थी लेकिन 2015 में वो जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सकी, लेकिन 2016 के बाद फिर से वो इस प्रमाण पत्र को लगातार जमा करती रहीं लेकिन केन्द्र सरकार ने उसकी पेंशन को बंद कर दिया।
पेंशन बंद करने के मामले में लछिमा देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो केन्द्र सरकार ने मूल दस्तावेजों की कापी मांगी जिसके बाद हाईकोर्ट ने बकायदा आदेश जारी कर पेंशन जारी करने का आदेश दिया 8 महिनों बाद भी आदेश का पालन नहीं करने पर लछिमा देवी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की और पेंसन देने की मांग कोर्ट से की है। याचिका में कहा है कि वो 89 साल की हो गई हैं वो अब भागदौड़ नहीं कर सकती है लिहाजा उनको उनका हक दिया जाए।
