नैनीताल: दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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नैनीताल, अमृत वि़चार। दुराचार कर अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की न्यायालय ने खारिज कर दिया। हल्द्वानी निवासी महिला के अनुसार वर्ष 2018 में वह निजी अस्पताल में अपना उपचार करा रह थी। तीमारदारी के लिए पुत्री भी साथ में थी। …

नैनीताल, अमृत वि़चार। दुराचार कर अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की न्यायालय ने खारिज कर दिया।

हल्द्वानी निवासी महिला के अनुसार वर्ष 2018 में वह निजी अस्पताल में अपना उपचार करा रह थी। तीमारदारी के लिए पुत्री भी साथ में थी। इसी दौरान समीप में इलाज करवा रहे हैं बिन्दुखत्ता निवासी कुलदीप सिंह के साथ उनकी बातचीत हुई। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी हुआ संबंध बढ़ने लगे।

इसी दौरान कुलदीप में मदद की मांग की। जिस पर पुत्री ने उसे दो लाख की नकदी एवं एक लाख के जेवरात दिए गए। कुलदीप ने रुपये के बहाने पुत्री को बुलाकर दुराचार किया। उसकी वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी देने लगा। जब रुपये वापस मांगे तो वह आनाकानी करने लगा।

इसके बाद रिश्तेदारों व पुत्री के पति को वीडियो भेज दी। पीड़िता की मां कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कुलदीप का जमानत याचिका जिला न्यायालय में दाखिल किया गया। सरकारी वकील सुशील शर्मा ने इसका विरोध किया। जिला जज ने सरकारी वकील की जोरदार दलील के चलते आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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