पीलीभीत: शहर के नामचीन उत्तम और बदनाम स्वीट्स पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना

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पीलीभीत, अमृत विचार। शहर के नामचीन दो मिठाई कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद 20-20 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। दोनों ही दुकानों से बीते साल लिया गया छेना रसगुल्ला का सैंपल फेल होने पर वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट से फैसला सुनाए जाने के बाद अब आगे …

पीलीभीत, अमृत विचार। शहर के नामचीन दो मिठाई कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद 20-20 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। दोनों ही दुकानों से बीते साल लिया गया छेना रसगुल्ला का सैंपल फेल होने पर वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट से फैसला सुनाए जाने के बाद अब आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।

शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसे लेकर आए दिन अभियान तो चलाए जाते हैं। मगर, कार्रवाई कहीं न कहीं औपचारिकताओं में सिमटकर रह जाती है। फिर भी लिए गए सैंपलों में अधिकांश की रिपोर्ट मानक पर सवाल खड़े करती है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने को चलाए जा रहे अभियान में एफएसडीए (फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) टीम ने 14 नवंबर 2019 में असम चौराहा पर स्थित मशहूर बदनाम स्वीट्स् से छेना रसगुल्ला का सैंपल लिया था।

उधर ड्रमंड गंज चौराहा के पास स्थित नामचीन उत्तम स्वीट्स से 13 फरवरी 2020 को बादाम से निर्मित छेना रसगुल्ला का सैंपल लिया गया। इन दोनों सैंपलों को जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब पर भेजा गया। दोनों नामचीन दुकानों के सैंपल जांच में फेल हो गए। इस पर दोनों दुकानों के स्वामियों को नोटिस देकर औपचारिकताएं पूरी की गई। उसके बाद वाद एडीएम कोर्ट में दायर कर दिया गया था। अब इन दोनों में एडीएम कोर्ट से फैसला सुनाया गया है।

बदनाम स्वीट्स और उत्तम स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी के कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट से सुनवाई के बाद 20-20 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।इसी तरह से 25 मार्च 2021 को पीपल वाली दुकान से लिए गए मुनक्का के नमूने के फेल होने पर दायर किए गए वाद में एक लाख रुपये का जुर्माना डाला है। नामचीन दुकानों के नमूने पूर्व में जिस तरह से फेल हुए हैं। ऐसे में अन्य छिटपुट दुकानों पर बिकने वाले सामान की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है।

दोनों दुकानों से पूर्व में लिए गए नमूने फेल हो गए थे। इसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद दोनों दुकानों के स्वामियों पर जुर्माना डाला गया है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई कराई जा रही है। -शशांक त्रिपाठी, अभिहीत अधिकारी, एफएसडीएम

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