चंपावत: क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, भोजनमाता सुनीता देवी को मिली नियुक्ति

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चम्पावत, अमृत विचार। चंपावत के सूखीढांग जीआईसी में अनुसूचित वर्ग की भोजन माता मामले में बीडीसी सदस्य सहित कुल 6 लोगों पर जाति सूचक शब्द और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा जोशी, स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, महेश चौड़ाकोटी, बबलू गहतोड़ी, शंकर दत्त …

चम्पावत, अमृत विचार। चंपावत के सूखीढांग जीआईसी में अनुसूचित वर्ग की भोजन माता मामले में बीडीसी सदस्य सहित कुल 6 लोगों पर जाति सूचक शब्द और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा जोशी, स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, महेश चौड़ाकोटी, बबलू गहतोड़ी, शंकर दत्त और सतीश चंद के खिलाफ गुरुवार को एससी-एसटी अधिनियम और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि जांच सीओ अशोक कुमार को सौंपी गई है। रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होगी।

वहीं, स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) की बैठक में सर्वसम्मति से सुनीता देवी को भोजन माता के रूप में नियुक्त कर दिया है। शीतकालीन अवकाश के बाद 15 जनवरी से विद्यालय खुलने पर सुनीता सेवाएं देंगी।

सीईओ आरसी पुरोहित की अध्यक्षता में एसएमसी व पीटीए की मौजूदगी में बैठक शुरू हुई। पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र जोशी ने परित्यक्ता पुष्पा भट्ट का नाम भोजन माता के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन आम सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद सुनीता देवी को एससी वर्ग का होने व पुत्र के निचली कक्षा में पढने की वजह से प्राथमिकता मिली। हालांकि एससी वर्ग की दो अन्य आवेदक भी थीं, जिनके पुत्र उच्च कक्षा में पढ़ते हैं। इस कारण सर्वसम्मति से सुनीता की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

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