केरल: हाईकोर्ट ने एसडीपीआई नेता की हत्या मामले में तीन आरोपियों को दी जमानत

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कोच्चि, केरल। केरल उच्च न्यायालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रदेश सचिव के एस शान की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को वृहस्पतिवार को जमानत दे दी। शान की पिछले साल 18 दिसंबर की रात हत्या कर दी गई और घटना के बाद जवाबी हमले में अगली सुबह भारतीय जनता पार्टी …

कोच्चि, केरल। केरल उच्च न्यायालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रदेश सचिव के एस शान की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को वृहस्पतिवार को जमानत दे दी। शान की पिछले साल 18 दिसंबर की रात हत्या कर दी गई और घटना के बाद जवाबी हमले में अगली सुबह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई। मामले में जिन आरोपियों को राहत दी गई उनमें से एक एम्बुलेंस चालक है, जिसने कथित तौर पर शान के हत्यारों को अपनी एम्बुलेंस के जरिए भागने में मदद की थी।

अदालत ने यह भी कहा कि कोई नहीं जानता कि राज्य में एम्बुलेंस में क्या होता है। कई जगहों पर एम्बुलेंस यूं ही इधर-उधर गुजरते हुए नजर आती है जबकि देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। न्यायमूर्ति गोपीनाथ ने सवाल किया, हम यहां सड़कों पर इतनी सारी एम्बुलेंस देखते हैं। क्या राज्य में इतने बीमार लोग हैं।

अदालत ने तीनों आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 212 (अपराधी को शरण देना) के तहत एकमात्र अपराध बनता है। पिछले साल 18-19 दिसंबर को अलप्पुझा में हत्याओं के बाद अगले कुछ दिनों के लिए वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। शान पर रात में घर लौटते समय हमला किया गया था।

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