बाराबंकी: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, 11 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बुधवार को 11 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 10 साल के कारावास तथा ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 2011 में मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज हुआ था। जिसमें युवक पर एक किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज किया …
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बुधवार को 11 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 10 साल के कारावास तथा ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 2011 में मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज हुआ था। जिसमें युवक पर एक किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज किया गया था।
कोतवाली मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2011 में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि पप्पू पुत्र पुत्र लाल निवासी ग्राम बदलापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर मेरी पुत्री को भगा ले गया था। विवेचना में किशोरी से दुष्कर्म करने का पप्पू नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
इसमें विशेष अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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