रुद्रपुर: लूट की योजना बनाते तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
रुद्रपुर, अमृत विचार। करीब दस साल पहले गदरपुर क्षेत्र से लूट की योजना बनाने के तीन दोषियों को अपर जिला जज द्वितीय की अदालत ने पांच-पांच साल कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी के अनुपस्थित होने पर एबीडब्लू भी जारी किया गया है। जिसके पुलिस ने …
रुद्रपुर, अमृत विचार। करीब दस साल पहले गदरपुर क्षेत्र से लूट की योजना बनाने के तीन दोषियों को अपर जिला जज द्वितीय की अदालत ने पांच-पांच साल कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी के अनुपस्थित होने पर एबीडब्लू भी जारी किया गया है। जिसके पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि एक जुलाई 2012 को गदरपुर के तत्कालीन एसएसआई धीरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त कर रहे थे कि मुखबिर ने सूचना दी कि सकैनियां मोड़ स्थित एक धार्मिक स्थल के पास पंचायती धर्मशाला के पीछे चार से पांच लोग एक घर में लूट की योजना बना रहे है।
सूचना मिलते ही एसएसआई टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छिपकर पूरे मामले की जानकारी जुटाई। जिसमें पता चला कि पांच लोग एक घर को निशाना बनाकर लूट की वारदात करने वाले है। जिस पर उन्होंने घेराबंदी कर रामपुर निवासी तौफीक, शाकिल, सगीर, जाहिद और साजिद को गिरफ्तार कर लिया।
मामला अपर जिला जज द्वितीय सादाब बानो की अदालत में चला। जहां एडीजीसी अनिल सिंह ने अदालत के सामने छह गवाह पेश किए। जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने तौफिक, शाकिल व सगीर को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल का कारावास और अनुपस्थित होने पर दोषी साजिद के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। सुनवाई के दौरान एक आरोपी जाहिद की मौत हो चुकी है।
