सितारगंज: भूसा, पुआल, गन्ने की पत्तियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश
सितारगंज, अमृत विचार। जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पंत ने धारा 144 के तहत सूखा भूसा, ठूंठ, नरई, पुआल, गन्ने की पत्तियां अगोला व सूखी पत्तियांपर जनपद सीमांतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, भूसा, ठूठ, नरई, पुआल, गन्ने की पत्तियां को ईट भट्टा व अन्य उद्योगों में इस्तेमाल न किये …
सितारगंज, अमृत विचार। जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पंत ने धारा 144 के तहत सूखा भूसा, ठूंठ, नरई, पुआल, गन्ने की पत्तियां अगोला व सूखी पत्तियांपर जनपद सीमांतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, भूसा, ठूठ, नरई, पुआल, गन्ने की पत्तियां को ईट भट्टा व अन्य उद्योगों में इस्तेमाल न किये जाने, उद्योगों को उक्त सामग्री के विक्रय पर एक माह तक रोक लगा दी है।
डीएम ने अनावश्यक भंडारण व कालाबाजारी पर रोक लगाने, एक माह तक दूसरे राज्यों में परिवहन पर रोक लगाने के आदेश पारित किये हैं। पुआल व नरई को जलाने पर रोक लगाने के आदेश पारित किये हैं।
