उच्च न्यायालय ने शरजील इमाम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को देश में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की बृहस्पतिवार को स्वीकृति दी। इमाम को 2019 में नागरिकता संशोधन कानून …

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को देश में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की बृहस्पतिवार को स्वीकृति दी। इमाम को 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुश्कर्ण की पीठ ने उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली अपनी याचिका वापस लेने की इमाम को अनुमति दी। इससे पहले विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि यह मामला अनिवार्य रूप से भारतीय दंड सहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) से जुड़ा है, जिसमे कानून के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत में जाने और अपील के मामले में उच्च न्यायालय का रुख करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी।

पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए अर्जी वापस लेने की मंजूरी दी जाती है।’’ इमाम ने इससे पहले उच्च न्यायालय का रुख करते हुए निचली अदालत के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है। अभियोजन के अनुसार, इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भाषण दिए थे, जिसमें उसने असम तथा पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की धमकी दी थी।

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