मुरादाबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा, 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

मुरादाबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा, 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

मुरादाबाद,अमृत विचार। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने …

मुरादाबाद,अमृत विचार। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

मामला भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 31 अक्टूबर 2017 को पड़ोसी गांव रुस्तमपुर तिगरी निवासी विपिन जाटव, उसके भाई जितेंद्र और पिता राम सिंह के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

पैरोकार कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सात मार्च 2018 को पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या तीन में हुई। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी को रंजिश की वजह से झूठा फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी विपिन जाटव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया है।

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