कानपुर हिंसा : जावेद, सुफियान और राहिल पर लगेगी रासुका, दो FIR के 52-52 आरोपियों के विरुद्ध दाखिल होगा आरोप पत्र
कानपुर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के कानपुर आगमन पर तीन जून को नई सड़क पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस का शिकंजा आरोपियों पर कसता जा रहा है। पुलिस इस मामले में जावेद, मोहम्मद सुफियान और राहिल के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जैसे ही ये आरोपी …
कानपुर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के कानपुर आगमन पर तीन जून को नई सड़क पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस का शिकंजा आरोपियों पर कसता जा रहा है। पुलिस इस मामले में जावेद, मोहम्मद सुफियान और राहिल के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
जैसे ही ये आरोपी जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देंगे पुलिस उन्हें रासुका में पाबंद कर देगी। इसके साथ ही इस मामले में दर्ज दो मुख्य एफआईआर में शामिल 52-52 आरोपियों के विरुद्ध 42 सौ पन्नों की चार्जशीट भी तैयार हो गई है। यह चार्जशीट इसी माह के अंत में कोर्ट में दायर कर दी जाएगी।
भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में शहर में तीन जून को हिंसा हुई थी। नई सड़क व आसपास के इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर गए थे और उन्होंने नारेबाजी करते हुए पथराव और फायरिंग की थी। पथराव और फायरिंग व तोड़फोड़ की योजना पहले ही बना ली गई थी।
इस मामले में हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद राहिल को एसआइटी ने मुख्य अभियुक्त और सह अभियुक्त बनाया है। उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है।आरोपी अब न्यायालय में जमानत लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके द्वारा जैसे ही जमानत संबंधी याचिका दायर की जाएगी तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि वे जेल से बाहर न आ सकें।
डीसीपी ईस्ट के मुताबिक इस मामले में कुल तीन एफआईआर दर्ज हैं। 47 आरोपियों के विरुद्ध पहले आरोप पत्र न्यायालय में दायर हो चुका है। अब दो अन्य मामलों में 52-52 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया जाएगा। कुल 42 सौ पेज का आरोपपत्र तैयार किया गया है।
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