रिलीज होने से पहले रणबीर कपूर, आलिया भट्ट की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ को अदालत से मिली राहत
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आगामी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन-शिवा’ की दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक उद्देश्यों के लिए बनाई गईं कई वेबसाइट पर अवैध स्क्रीनिंग पर रोक लगाते हुए कहा कि पाइरेसी पर लगाम लगानी होगी तथा इससे सख्ती से निपटना होगा। यह फिल्म नौ सितंबर को सिनेमाघरों …
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आगामी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन-शिवा’ की दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक उद्देश्यों के लिए बनाई गईं कई वेबसाइट पर अवैध स्क्रीनिंग पर रोक लगाते हुए कहा कि पाइरेसी पर लगाम लगानी होगी तथा इससे सख्ती से निपटना होगा।
यह फिल्म नौ सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने फिल्म के सह-निर्माता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुकदमे पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के वक्त या इसके रिलीज के आसपास ऑनलाइन इसके उपलब्ध होने से निर्माताओं पर वित्तीय असर पड़ेगा और फिल्म की कीमत भी कम होगी।
अदालत ने दो सितंबर के अपने आदेश में कहा कि यह सच स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाइरेसी पर लगाम लगानी होगी और इससे सख्ती से निपटना होगा तथा दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक उद्देश्यों के लिए बनाई गईं वेबसाइट द्वारा कॉपीराइट वाली सामग्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ आदेश दिया जाना चाहिए…वादी ने प्रथम दृष्टया एकतरफा अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला पेश किया है।
कहा कि प्रतिवादी संख्या एक से 18 तक (दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक उद्देश्य वाली वेबसाइट) तथा उनकी तरफ से काम कर रहे सभी अन्य लोगों को फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन- शिवा’ को इंटरनेट या अन्य किसी मंच के जरिए अपनी वेबसाइट पर दिखाने, डाउनलोड करने या साझा करने से सुनवाई की अगली तारीख तक रोका जाता है।
उच्च न्यायालय ने डोमेन नेम रजिस्ट्रेंट्स को वादी द्वारा नामित संबंधित वेबसाइट के डोमेन नाम पंजीकरण निलंबित या ब्लॉक करने का निर्देश दिया। उसने केंद्र से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइट तक पहुंच बाधित करने के लिए कहने वाली आवश्यक अधिसूचनाएं जारी का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने राहत का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि बिना अधिकार के फिल्म की स्ट्रीमिंग, पुन: निर्माण और वितरण कॉपीराइट का उल्लंघन होगा तथा इससे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अदालत ने वादी की याचिका पर समन भी जारी किए और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की।
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