हरदोई: नाबालिग बालिका को भगा कर दुष्कर्म करने में मिली दस साल की सजा

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हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित होने पर उसे दस साल की कड़ी कैद एवं 22 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष …

हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित होने पर उसे दस साल की कड़ी कैद एवं 22 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार थाना बक्शी का तालाब जिला लखनऊ क्षेत्र के निवासी राजू सिंह पुत्र सुरेश के विरुद्ध वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 1 जनवरी 2016 को थाना अतरौली पर दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 29 दिसंबर 2015 को 11 बजे दिन में उसकी बेटी घर से चली गयी थी। रिपोर्ट दर्ज होने तथा लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया।

न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किये गये सबूतों व दलीलों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित होने पर उसे दस साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

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