नैनीताल: हाई कोर्ट ने यूकेएससीसी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को

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नैनीताल, अमृत विचार। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर …

नैनीताल, अमृत विचार। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है वो छोटे छोटे लोगों की हुई है। जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इसमे यूपी और उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं और सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जाच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। वर्ष 2021 में यह परीक्षा हुई थी और 22 जुलाई 2022 को अनु.सचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एफ.आई.आर.में कहा गया है कि व्हाट्स एप मैसेज से अभ्यर्थियों को प्रशन हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन और सीडीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की जो सही पाई गई और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आज वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है।

 

 

 

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