अल्मोड़ा: दुष्कर्म के अभियुक्त अफसर की जमानत खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अल्मोड़ा, अमृत विचार। यौन उत्पीड़न के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दिल्ली प्रशासन के अफसर एवी प्रेमनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी अधिकारी के अधिवक्ता द्वारा विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सुनवाई के दौरान …

अल्मोड़ा, अमृत विचार। यौन उत्पीड़न के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दिल्ली प्रशासन के अफसर एवी प्रेमनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आरोपी अधिकारी के अधिवक्ता द्वारा विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादिनी द्वारा राजस्व क्षेत्र गोविंदपुर तहसील व जिला अल्मोड़ा में दिनांक तीन अक्टूबर को एक तहरीर इस आशय से दी कि आरोपी द्वारा उसका शोषण और उत्पीड़न किया है।

शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है। तो वह पुन: इस तरह के अपराध कारित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही मामले से संबंधित गवाहों और पीड़ित पक्ष को डरा-धमका कर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

संबंधित समाचार