बरेली: आयकर छूट लेने वाली धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाएं 25 तक करा लें पंजीकरण
आयकर छूट लेने वाली धर्मार्थ व शैक्षिक संस्थाओं के लिए नियम बदले
आयकर छूट का दावा और छूट प्राप्त करने वाली धर्मार्थ संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं के पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आयकर छूट
बरेली,अमृत विचार। आयकर छूट का दावा और छूट प्राप्त करने वाली धर्मार्थ संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं के पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आयकर छूट लेने वाली धार्मिक व शैक्षिक संस्थाओं को फिर से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए सभी संस्थाओं को फार्म 10ए भरना होगा। यह बात लखनऊ से आई अपर आयकर आयुक्त ( छूट) रिचा रस्तोगी ने कही। वे आयकर जागरूकता और जनसंपर्क अभियान में आए अधिवक्ताओं और चार्टर्ड एकाउटेंट को संबोधित कर रही थीं।
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रिचा रस्तोगी ने कहा कि आयकर छूट का दावा करने वाली धर्मार्थ संस्थाओं, शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आयकर छूट से संबंधित पंजीकरणों 12ए, 10 (23सी) और 80जी के प्रावधानों में 1 अप्रैल 21 से कई परिवर्तन किए गए हैं। इसके तहत वह सभी धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाएं जो पहली अप्रैल 21 के पहले से आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन सबके लिए भी नई व्यवस्था में पुनः पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए इन संस्थाओं को फार्म 10ए में आवेदन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इन संस्थाओं के लिए फार्म 10ए भरने की अंतिम तिथि 30 जून 21 तय की गई थी। समय- समय पर इस तिथि को आगे बढ़ाया गया। अब यह अंतिम तिथि 25 नवम्बर 22 कर दी गई है। कार्यक्रम के दौरान आयकर छूट से संबंधित प्रावधानों और प्रमुख समस्याओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शरद मिश्रा, प्रदीप तिवारी रवींद्र अग्रवाल, अखिलेश माथुर केपी सिंह, सर्वजीत सिंह आदि सहित आयकर अधिकारी एस के रमन, एम एम के अब्बास, देवी दयाल, राजीव मिश्रा, सुरेन्द्र वर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सहायक आयकर आयुक्त एस के मिश्रा, आयकर अधिकारी ( छूट) मुकेश कुमार ने भी संबोधित किया।
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