शादी से पहले सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप में रहना बैन, इस देश में लागू हुआ कानून
जकार्ता। इंडोनेशिया में अब शादी से पहले सेक्स और बिना शादी के लिव-इन रिलेशनशिप में रहना बैन हो गया है। मंगलवार को इंडोनेशियाई संसद ने विवाह पूर्व यौन संबंध और लिव-इन संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक नया कानून पारित किया। इस नए कानून के मुताबिक, सिर्फ पति और पत्नी ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। वहीं अगर कोई शादीशुदा जोड़ा अपने पार्टनर के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह भी अपराध के दायरे में आएगा।
आलोचकों ने सरकार के इस कदम को देश की आजादी पर बड़ा झटका माना है। इससे पहले, अधिकार समूहों ने संशोधनों का विरोध किया था, नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई की निंदा की थी और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र में कट्टरवाद की ओर बदलाव किया था।
पहली स्थिति में माता-पिता द्वारा बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर अविवाहित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विवाहित जोड़े के मामले में जब कोई महिला या पुरुष अपने साथी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत कोर्ट में ट्रायल से पहले शिकायत वापस भी ली जा सकती है, लेकिन एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है।
पहले भी मचा था इंडोनेशिया में बवाल
इंडोनेशिया में करीब तीन साल पहले भी इस कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन हजारों की संख्या में लोग इसका सड़कों पर विरोध करने लगे, जिससे सरकार को पीछे हटना पड़ा। उस वक्त प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस कानून को 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' का उल्लंघन बताया था।
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