आगरा: साक्ष्य के अभाव में रामकुमार अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी बरी

आगरा: साक्ष्य के अभाव में रामकुमार अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी बरी

अमृत विचार,आगरा। साक्ष्य की कमी में कारोबारी रामकुमार अग्रवाल हत्याकांड में नामजद आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 19 मार्च 2017 की रात रामकुमार अग्रवाल अपने नौकर युगल के साथ दुकान बंदकर कमलानगर की तरफ जा रहे थे। तभी कमलानगर स्थित यूनियन बैंक के पास अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

 

मृतक के भाई ने न्यू आगरा कोतवाली में तहरीर देते मुकदमा दर्ज करवाया था। इस सम्बन्ध में पुलिस ने मृतक के भाई हरीश अग्रवाल समेत 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र पेश किए थे। विवेचना में पुलिस ने 11 लोगों पर जार्चशीट लगाई थी। वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता हरि दत्त शर्मा, संजीव अग्रवाल, सुशील अग्रवाल ने पैरवी की। 


अपर जिला जज रणवीर सिंह की अदालत ने साक्ष्यों की कमी पर हरीश अग्रवाल, गौरव उर्फ कल्लू, विंकल छाबड़ा निवासी आगरा. मुरारी लाल, प्रभात यादव,  मिथुन, रिंकू उर्फ जितेंद्र, भूरी सिंह उर्फ भूरा, अंशुल गुप्ता, बंटू यादव, सोनू उर्फ गौरव ठाकुर, मुरालीलाल निवासी शिकोहाबाद  को बरी कर दिया।

 

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