अदालत ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामलों में कार्यवाही पर लगाई रोक 

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों में कार्यवाही पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

अधिकारी ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ये मामले उन्हें परेशान करने के लिए सतही आरोपों पर दर्ज किए गए हैं।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने अधिकारी की याचिका के निस्तारण तक उनके खिलाफ सभी आपराधिक मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी। भाजपा नेता के वकील ने दलील दी कि हालांकि उच्च न्यायालय ने पहले ही एक आदेश दिया है कि उसकी अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती लेकिन सतही आरोपों पर विपक्ष के नेता के खिलाफ नए मामले दायर किए गए हैं।

अधिकारी की याचिका का विरोध करते हुए, राज्य (सरकार) ने कहा कि वह मामलों की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और नोटिस के बावजूद संबंधित जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए हैं। 

यह भी पढ़ें : सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ट्विटर पर कुछ नहीं लिखना चाहिए : ओम बिरला 

संबंधित समाचार