लखनऊ: बेटी के साथ दुराचार के प्रयास मामले में पिता को पांच साल की सजा
लखनऊ, अमृत विचार। अपनी ही बेटी के साथ दुराचार का प्रयास करने के आरोपी एक कलियुगी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश फूलचंद्र कुशवाहा ने पांच वर्ष के कठोर कारावास व नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अपने पिता के खिलाफ खुद पीड़िता बेटी ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बहस करते हुए एडीजीसी धीरज सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध 13 जुलाई 2019 को पीड़िता ने स्वयं सहादतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2014 से ही उसके पिता की उस पर नीयत खराब हो गई थी। जिसको लेकर घर में काफी झगड़ा भी हुआ था तथा उसके पिता ने उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया था। आरोपी पिता उसे गलत धंधों में लगाना चाहता था। यह भी आरोप है कि आरोपी पीड़िता द्वारा मुकदमा लिखाने की धमकी देकर लोगों को ब्लैकमेल करता था व अवैध वसूली करता था।
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