शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत
लिस को 16 जनवरी तक कोर्ट में पेश कराने का दिया गया था आदेश
शाहजहांपुर, अमृत विचार। अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
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बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय/एमपीएमएलए कोर्ट असमा सुल्ताना की कोर्ट 15 दिसंबर को उन पर 82 की कार्रवाई करते हुए फरार घोषित कर दिया था। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसे चस्पा कराने के लिए एसपी समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया था, अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी 2023 तय की गई थी लेकिन इससे पहले उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
15 दिसंबर को उनके वकील फिरोज हसन खां ने शाहजहांपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र देकर स्वामी चिन्मयानंद के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था और हाईकोर्ट में दाखिल की गई अग्रिम याचिका का हवाला देते हुए कोर्ट से समय मांगा था। हाईकोर्ट में याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई होने की बात कही गई थी। जिस पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई।
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