UP: नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण लागू किए जाने को लेकर HC का फैसला आज !

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Published By Deepak Mishra
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अमृत विचार, लखनऊ। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का फैसला आज मंगलवार को आएगा। इस मामले में बीते  शनिवार को भी सुनवाई हुई थी । इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकीलों की  दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 27 दिसंबर को अपना निर्णय सुनाये जाने की घोषणा की थी। 

इससे पहले शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है।

ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए।

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