रामपुर: किशोरी से गैंगरेप करने में दो आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा
कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर लगाया 20-20 हजार का जुर्माना
रामपुर, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को एक्ट कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों बीस-बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला का कहना है कि 20 मई 2014 को रात आठ बजे शौच करने गई थी। इस दौरान प्रमोद और रिकू दोनों लोग उसकी बेटी का अपहरण करके गदरपुर ले गए थे।
उसके बाद दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसको जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़िता किसी तरह से घर पहुंची। जहां उसकी हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए थे। उसके बाद पीड़िता की मां उसको थाने ले गई थी। जहां तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
इस मामले की सुनवाई पास्को एक्ट में चल रही थी। शुक्रवार को पोस्को एक्ट कोर्ट की जज नीलू मोघा ने दोनों आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। विशेष अभियोजक पोक्सो एक्ट सुमित कुमार ने बताया कि आरोपी रिकू और प्रमोद को धारा 363 में तीन साल की सजा तीन हजार का जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष का कठोर कारावास पांच हजार का जुर्माना,धारा 376 (घ) में बीस साल की सजा 10 हजार का जुर्माना और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास और दो हजार का जुर्माना लगाया है।
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