काशीपुर: पुलिस पार्टी पर हमले के आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

काशीपुर: पुलिस पार्टी पर हमले के आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने पुलिस पार्टी पर हमले के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

अभियोजन के अनुसार पांच जनवरी 2018 को प्रभारी निरीक्षक जसपुर अब्दुल कलाम गश्त पर थे। इस दौरान ग्राम सूरजपुर के शमशान घाट पर कुछ हथियारबंद बदमाश देखे गए। पुलिस ने पीछा कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर तमंचे और बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी है।

पुलिस पार्टी ने भी अपनी आत्मरक्षा में 13 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने घेराबंदी कर सलीम निवासी अमरोहा, सुभाष जाटव निवासी ग्राम अल्हेपुर थाना डिलारी जिला मुरादाबाद व यामीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से बंदूक, तमंचे और काफी मात्रा में  कारतूस बरामद हुए थे।

विवेचना अधिकारी एसएचओ थाना कुंडा सुधीर कुमार ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा एवं भास्कर त्यागी तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए सलीम एवं सुभाष को दोषमुक्त कर दिया, जबकि एक आरोपी यामीन की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।