हल्द्वानी: आज तक की मोहलत है खुद तोड़ लो वरना कल हम ध्वस्त कर देंगे

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Edited By Amrit Vichar
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हल्द्वानी, अमृत विचार। जिला विकास प्राधिकरण ने बनभूलपुरा के लाइन नंबर-12 में नजूल भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर हर सूरत में बुधवार तक खुद निर्माण तोड़ लेने की मोहलत दी है।

चेतावनी दी कि यदि आज निर्माण नहीं टूटा तो गुरुवार को बलपूर्वक अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। इधर, नगर निगम व प्राधिकरण की संयुक्त टीम का अवैध निर्माण के खिलाफ डंडा चला। इस दौरान नजूल भूमि पर बन रहा अवैध निर्माणाधीन भवन ध्वस्त कर दिया गया।
 

मंगलवार को दोपहर तीन बजे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय व सिट्री मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण व नगर निगम की संयुक्त टीम बनभूलपुरा पहुंची। टीम ने बनभूलपुरा में नजूल भूमि पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माणों को चिन्हित किया। टीम ने बनभूलपुरा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 10 अवैध निर्माण को सील किया और चार के खिलाफ चालानी कार्रवाई की।

वहीं, मलिक के बगीचे में नजूल भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से बनभूलपुरा में अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई। चेतावनी दी कि यदि किसी ने भी नजूल भूमि पर फ्रीहोल्ड व नक्शा पास कराए बिना निर्माण किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट सिंह बिलाली मस्जिद के पास पहुंची।

यहां नजूल भूमि पर हाजी मो. इरशाद, मो. सलीम व सरफराज अहमद अवैध ढंग से बेसमेंट खोदकर निर्माण कर रहे थे। उन्होंने इस निर्माण को खुद तोड़ने के लिए दो दिनों की मोहलत मांगी थी लेकिन निर्माण तोड़ने की रफ्तार बेहद कम थी।
 

इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि बुधवार तक वे स्वयं निर्माण तोड़ लें नहीं तो गुरुवार को बलपूर्वक अवैध निर्माण ढहा दिया जाएगा।  बता दें कि बीते सोमवार को आयुक्त रावत ने इस निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। जब बुलडोजर निर्माण ध्वस्त करने पहुंचा था तो खूब हंगामा हुआ था। महिला, पुरुष जेसीबी के आगे लौट गए थे पुलिस को लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ा था। 

बेसमेंट के अवैध खुदान पर 1.14 लाख का जुर्माना
हल्द्वानी। प्रशासन व खनन विभाग की टीम ने मंगलवार को लाइन नंबर-12 पहुंची। यहां टीम ने स्थलीय निरीक्षण के बाद पाया कि 5.5x13.5x2.5 मीटर बेसमेंट का अवैध ढंग से खुदान किया गया है। इस खुदान से 186 घनमीटर करीब 4092 कुंतल उपखनिज का अवैध खनन किय गया। इस पर एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत 1,14,576 रुपये का जुर्माना ठोका गया है।  


नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने और नक्शा स्वीकृत कराने के बाद भी निर्माण किया जा सकता है। इससे पूर्व यदि कोई निर्माण करता है तो पूरी तरह अवैध है और इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। 
पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त नगर निगम

 

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