बरेली: कोर्ट का नगर आयुक्त को नोटिस, क्यों न आपको गिरफ्तार कर आदेश का पालन कराएं

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4 वर्ष पूर्व कोर्ट ने टैक्स अपील में अपीलार्थी के हक में किया था निर्णय

बरेली, अमृत विचार। अदालत द्वारा 4 वर्ष पूर्व टैक्स अपील में दिए गए आदेश का अनुपालन न कराए जाने पर लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स के विरुद्ध गिरफ्तारी का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनको गिरफ्तार करवाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 27 मार्च 2018 का अनुपालन कराया जाए।

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केस में सुनवाई को 27 फरवरी की तिथि नियत की है। अपीलार्थी प्रेम शंकर गंगवार ने वर्ष 2018 में नगर निगम के विरुद्ध सिविल कोर्ट में टैक्स अपील दायर की थी। अपीलार्थी के हक में अपील का निर्णय भी हुआ था, लगभग 4 वर्ष बीतने के बाद अभी तक नगर निगम द्वारा आदेश का अनुपालन नही कराया गया।

इस पर प्रेम शंकर की ओर से आदेश अनुपालन कराए जाने की कोर्ट से याचना की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने तर्क दिया कि निगम प्राधिकारी राजाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह न्यायालय के आदेश का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। अपीलार्थी न्यायालय आदेश के बावजूद अपने हक-की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अब जब न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जायेगी तो आम आदमी कहां जाए।

कोर्ट ने उल्लेखित किया कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को केवल यह देखने के लिए पीठासीन नहीं किया गया है कि वह विचारण के समय यह देखे कि कौन जीतता है या कौन पराजित होता है। पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य व दायित्व है कि वह न्याय करे व यह भी सुनिश्चित करे कि न्याय ही हो, सत्य की खोज हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपीलार्थी को इतने वर्षों के बाद भी न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के पश्चात भी न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

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