देहरादून: सेवा के अधिकार अधिनियम में 6 सेवाएं जुड़ीं

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Edited By Amrit Vichar
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 देहरादून, अमृत विचार। परिवहन मंत्री चन्दन राम दास ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि ससमय तथा पारदर्शी सेवा प्रदान किये जाने से संबंधित सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवहन विभाग की पूर्व की 43 सेवाओं के अतिरिक्त 6 अन्य सेवाओं को भी सम्मिलित कर दिया गया है। 
 

उन्होंने बताया कि कर ढांचे में सरलीकरण किये जाने के दृष्टिगत प्रवेश उपकर के स्थान पर ग्रीन सेस तथा ऑनलाइन शुल्क के रिफंड हेतु नियमावली में संशोधन किये जाने की प्रक्रिया के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नई सुरक्षा नीति का मसौदा, गति सीमा निर्धारण हेतु आरटी प्राधिकरण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के साथ-साथ उक्त क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर क्रैश बैरियर लगाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। 

मंत्री ने अवगत कराया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले चालक/परिचालकों के आराम/भोजन की व्यवस्था हेतु चालक कल्याण योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दुर्घटना राहत निधि में मजिस्ट्रेट जांच की बाध्यता को समाप्त किये जाने तथा दो लाख रुपये किये जाने का संशोधन प्रस्तावित है।

वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 688 पुरानी गाड़ियो की नीलामी होने के फलस्वरूप राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ सम्भागीय परिवहन कार्यालय/पुलिस स्टेशन की साफ सफाई से सुन्दरता में बढोत्तरी हुई। नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भारत सरकार की एम.एस.टी.सी. कंपनी द्वारा ई-आक्शन किये जाने हेतु करार किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अन्तर्राज्यीय परिवहन नियमों के दृष्टिगत राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में चलने वाले उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वाहनों के किराया भाड़े में तत्समय बढ़ोतरी नहीं की गयी थी परन्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी किराये भाड़े की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उक्त रूट पर जाने वाली बसों के किराये भाड़े में बढ़ोत्तरी की गयी है।

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