नैनीताल: अब यदि मोबाइल फूड वैन एक जगह खड़ी नजर आई तो होगी कार्रवाई

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में नैनीताल और उसके आसपास के स्थानों पर लगने वाले मोबाइल फूड वैन के संचालन को लेकर अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें फूड वैन संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि भवाली भीमताल, नैनीताल, भवाली, हल्द्वानी रोड पर संचालित होने वाली मोबाइल फूड वैन एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, जबकि इन्हें गतिमान रहना चाहिए, जिससे उपरोक्त स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। एक जगह पर खड़ी रहने वाली फूड वैन को अतिक्रमण माना जाएगा।

उन्होंने फूड वैन संचालकों से कहा कि वे एक सप्ताह के अन्तर्गत वैन हटाना सुनिश्चित करें, वरना इसे जब्त कर लिया जायेगा। जोशी ने कहा कि मोबाइल वैन संचालकों को परिवहन विभाग से कैंटीन रजिस्ट्रेशन, खाद्य सुरक्षा से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मोबाइल फूड वैन चलाने के लिए प्रशासन द्वारा रूट निर्धारित किये जायेंगे।

उपजिलाधिकारी राहुल साह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अब तक 19 मोबाइल फूड वैनों को नोटिस जारी किया गया है। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. जगदीश चन्द्र, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल, प्रभारी पूजा, परिवहन एआरटीओ रश्मि भट्ट, वन विभाग एसडीओ राज कुमार, जिला पंचायत कार्यअधिकारी कमलेश सिंह बिष्ट, एई एनएच एमबी थापा, एई लोनिवि एमके पाण्डे उपस्थित रहे।  

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