लखनऊ: अवैध वसूली करने वाली महिला की जमानत अर्जी खारिज, दवा देने के बहाने घर बुलाया फिर करने लगी ब्लैकमेल
लखनऊ, विधि संवाददाता। विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने अवैध वसूली का कारोबार करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्ता पूजा शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसके अपराध को गम्भीर करार दिया है। अभियुक्ता पर आरोप है कि उसने दवा मंगाने के बहाने पहले वादी को घर बुलाया फिर मारपीट करवा के ब्लैकमेल कर रही थी।
सरकारी वकील मनीष रावत के मुताबिक इस मामले की एफआईआर उदय प्रताप सिंह ने थाना गाजीपुर में दर्ज कराई थी। कहा गया कि उदय प्रताप की दवा की दुकान है, पूजा उसके मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाती थी, उसने एक दिन फोन कर दवा घर पर ही पहुंचाने को कहा, वादी दवा लेकर उसके घर गया, तब पूजा ने उसे घर के अंदर बुला लिया।
आरोप है कि इतने में घर में एक आदमी आया और उसने वादी से कहा कि तुम्हारी घर में आने की हिम्मत कैसे हुई व उसे मारने पीटने लगा, उसका टी-शर्ट फाड़कर वीडियो बनाने लगा। आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद वादी से 50 हजार रुपये तुरंत देने को पूजा ने कहा व 10 लाख रुपये का चेक भी मांगा। बीते 19 फरवरी से अभियुक्ता इस मामले में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है।
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