लखनऊ: पत्नी की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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Edited By Amrit Vichar
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लखनऊ। दहेज की मांग पूरी ना होने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति सत्येन्द्र मिश्रा की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता हरीश कुमार पांडे ने 3 नवंबर 2022 को आरोपी पति सत्येंद्र मिश्रा के खिलाफ बख्शी का तालाब थाने में दर्ज कराई थी।

पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी ने अपनी इकलौती बेटी ज्योति पांडेय की शादी 28 फरवरी 2017 को दुर्गा पुरम कॉलोनी तिवारी गंज थाना बख्शी का तालाब निवासी सत्येंद्र मिश्रा के साथ किया गया था। शादी में उसने ईको स्पोर्ट गाड़ी, 11 लाख रुपए नगद व 5 लाख रुपए के जेवर दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे एवं उसके साथ मारपीट करते थे।

आरोप है कि 3 नवंबर 2022 को वादी ने सत्येंद्र मिश्रा को फोन कर अपनी बेटी से फोन पर बात करने को कहा लेकिन उसने बात कराने से मना कर दिया। अदालत को बताया गया कि इसके करीब दो घंटे बाद पुनः दोपहर में सत्येंद्र मिश्रा का फोन आया तथा बताया कि उसकी बेटी मर गई है। 

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