Chitrakoot News : दो शोहदों को चार-चार साल कैद और 20 हजार अर्थदंड, कोर्ट ने 62 दिन बाद सुनाया फैसला
चित्रकूट में कोर्ट ने घटना के 62 दिन बाद फैसला सुनाया।
चित्रकूट में दो शोहदों को चार-चार साल कैद और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने घटना के 62 दिन बाद ही फैसला सुनाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। खेत में बालिका से छेड़खानी में दोषी दो शोहदों को न्यायालय ने चार-चार वर्ष कारावास की सजा दी। प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। त्वरित न्यायालय ने घटना के मात्र 62 दिन के अंदर निर्णय सुनाया है।
संयुक्त निदेशक अभियोजन ज्ञानेंद्र सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद एवं विशेष लोक अभियोजक पाक्सो तेज प्रताप ने बताया कि एक जनवरी को रैपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की अपनी चचेरी बहन के साथ गुंता बांध की ओर खेत जा रही थी। सुनसान जगह देखकर बाइक से गहोरा खास रैपुरा निवासी अवनीश उर्फ शंकर पुत्र केशव पटेल व दिन्नू उर्फ दीनदयाल पुत्र कमलेश कुमार पुजारी वहां पहुंचे और लड़की को खेत में घसीटकर अश्लील हरकत करने लगे। शोर मचाने पर उसकी बहन घर पहुंची और मामले की जानकारी दी।
इसके बाद उसकी मां वहां पहुंची तो आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए धमकी दी और भाग गए। पुलिस ने 16 दिन के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद यह प्रकरण 28 दिन न्यायालय में चला। शुक्रवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया।
