इस दिन के बाद 6 अंकों के कोड वाले हॉलमार्क के साथ ही हो सकेगी सोने के आभूषणों की बिक्री

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना एचयूआईडी हॉलमार्क वाला सोना या सोने के गहने बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। नए नियम के मुताबिक, अब 6 अंकों वाली अल्फा-न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी। एचयूआईडी सोने के गहने पर अंकित वह यूनिक कोड होता है जिससे ग्राहक को उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है।

अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। सरकार ने गोल्ड और ज्वेलरी की खरीद-फरोख्त के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च, 2023 के बाद, हॉलमार्क के रूप में चार अंकों के HUID वाले आभूषणों को बेचा नहीं जा सकता है। इसके बजाय, एक हॉलमार्क के रूप में 6 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर वाले आभूषण ही बेचे जा सकेंगे।

दरअसल, उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग की कंफ्यूजन को लेकर लिया गया है। सोने की खरीद-फरोख्त के बदले गए नियम के मुताबिक अब 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इस नए हॉलमार्क के बिना अगर सोने की ज्वैलरी बेची जाती है तो वह मान्य नहीं होगी। मंत्रालय ने बताया नया नियन लागू होने के बाद 4 डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। 

HUID नंबर के बारे में जानें
सोना या इससे बने किसी भी तरह के आभूषण की पहचान के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर उसपर गढ़ा जाता है। ये HUID नंबर 6 अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। जब ज्वैलर्स उस आभूषण की जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं तो इस नंबर से आप खरीदी गई ज्वैलरी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह के कोड से सोना से जुड़ी धोखधड़ी के मामलों से निपटने में बहुत कारगर हैं।

ये भी पढ़ें : एंग्जायटी और डिप्रेशन ने होगा दूर...इन एक्सरसाइ की मदद से पाएं मानसिक सुकून

संबंधित समाचार