दो दरोगा व दो सिपाही को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश, एसपी फर्रुखाबाद, इटावा और जालौन को दिया गया आदेश

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Published By Kanpur Digital
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फर्रुखाबाद में दो दरोगा व दो सिपाही को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया।

फर्रुखाबाद में दो दरोगा व दो सिपाही को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया। कुर्की कार्रवाई का भी कोर्ट से नोटिस जारी हुआ। एसपी फर्रुखाबाद, इटावा और जालौन को आदेश दिया गया।

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने इटावा और जालौन में तैनात एक-एक दरोगा व फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन दो सिपाहियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस जारी किया है। तीनों जिलों के एसपी को आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर 17 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। 
 
फतेहगढ़ कोवताली क्षेत्र के भोलेपुर निवासी अधिवक्ता शैलेंद्रे कुमार शर्मा ने फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात रहे दरोगा दीपक कुमार, कर्नलगंज चौकी के प्रभारी रहे अनिल कुमार भदौरिया और सिपाही नवनीत यादव व सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें मारपीट कर लूटपाट करने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ने चारों आरोपी पुलिस कर्मियों को तलब किया। उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया, लेकिन पुलिस कर्मी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
 
पीड़ित वकील कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी दरोगा दीपक कुमार इस समय इटावा के थाना चुकरपुर और आरोपी दरोगा अनिल कुमार भदौरिया जालौन में पीटीएस के  पद पर तैनात है। इसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार कर उनको पेश नहीं कर रही है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपी दरोगा और पुलिस कर्मी के खिलाफ गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ने इटावा, जालौन व फर्रुखाबाद के एसपी को आदेश दिया कि कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस आरोपियों पर तामील कराकर 17 मार्च तक कोर्ट को रिपोर्ट दी जाए।

 

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