लखनऊ: 2014 के बाद फ्री होल्ड के लिए देना होगा ब्याज- एलडीए

Amrit Vichar Network
Published By Ankit Yadav
On

1995 से 2014 के बीच पट्टे पर दी गई भूमि पर नहीं पड़ेगा ब्याज

उपाध्यक्ष ने कमेटी और विधि सलाह लेकर जारी किया आदेश

अमृत विचार, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब पट्टे पर दी गई भूमि फ्री-होल्ड करेगा। साल 1995 से साल 2014 तक आवंटित भूमि पर लीज रेंट जमा करने वालों से सिर्फ 2 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। जबकि 2014 के बाद वाले पट्टा धारकों को ब्याज देना होगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पट्टे पर ली गई भूमि फ्री होल्ड कराई जा सकेगी। इसके लिए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने दाम तय कर आदेश जारी किया है। जिसमें 10 मई 1995 से 12 दिसंबर 2014 के बीच पट्टे पर दी गई भूमि की रजिस्ट्री कराने वालों ने यदि 10 प्रतिशत लीज रेंट जमा किया है तो ऐसे धारकों को सिर्फ 2 प्रतिशत धनराशि देय होगी। वहीं, 2014 के बाद वालों को तीन माह की छूट देकर रजिस्ट्री में फ्री होल्ड के लिए 12 प्रतिशत धनराशि के साथ ब्याज देना होगा।

22 दिसंबर 2022 को फ्री होल्ड के दाम तय करने को कमेटी ने यह संस्तुति की थी। जिसका विधिक परीक्षण और सलाह लेकर उपाध्यक्ष ने आदेश जारी किया गया है। हालांकि, कुछ पट्टाधारक इस आदेश का विरोध करने लगे हैं। जिनका कहना है कि एलडीए की गलती के कारण रजिस्ट्री व अन्य कार्यों में विलंब हुआ है। इस कारण कई गुना ब्याज देना पड़ेगा।

 ये भी पढ़ें:- गोलमाल: मनरेगा गारंटी से ज्यादा 9175 परिवार को दे दिया काम

संबंधित समाचार