प्रयागराज: अतीक के गुर्गे तालिब को मिली सशर्त जमानत, जानिए क्या है मामला 

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद माफिया  सिंडिकेट के सदस्य तालिब को सशर्त जमानत दे दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने पारित किया है। याची के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है। 

आगे यह भी कहा गया कि उसका नाम शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान में एक व्यक्ति के रूप में लिया गया था, जो शिकायतकर्ता के कार्यालय परिसर को गिराने के लिए जेसीबी का उपयोग किए जाने पर अन्य आरोपियों के साथ मौजूद था| धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता के बयान में शिकायतकर्ता या किसी अन्य पीड़ित पर हमला करने में भी आरोपी की कोई भूमिका नहीं थी। इसके अलावा आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  

यह पहला मामला है जिसमें उसे फंसाया गया है| 29 अक्टूबर 2022 से वह जेल में है| चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। 31 दिसंबर को प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू पर जानलेवा हमले व 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में करेली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मालूम हो कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब वह अपने परिवार के साथ घर पर था, तभी अतीक के पुत्र अली अहमद के साथ लगभग 20 अन्य आरोपी और याची 3 गाड़ियों में उसके घर पहुंचे। आरोपी व अन्य आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने की स्थिति में एनुद्दीनपुर की मूल्यवान भूमि को अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता के मना करने पर सभी आरोपियों ने उन्हें राइफल व पिस्टल के बट से मारा था|

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