रामपुर : जानलेवा हमले में एक को सात व पांच को तीन वर्ष की सजा

मेढ के विवाद को लेकर हुए दो पक्षों में हुई थी फायरिंग व मारपीट

रामपुर : जानलेवा हमले में एक को सात व पांच को तीन वर्ष की सजा

रामपुर, अमृत विचार। मेढ के विवाद को लेकर हुए दो पक्षों  में हुए झगड़े में अदालत ने एक आरोपी को सात साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया। जबकि पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

टांडा थाना क्षेत्र  के गांव मुढिया रसूलपुर में  निवासी आशकार और सददाकत हुसैन दोनों के खेत बराबर में हैं।  आरोप है  कि 2010 में मेढ़ के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए थे। जिसके बाद दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और फायरिग हुई थी। जिसमें दो लोगों को गोली लगी थी जबकि पांच लोग मारपीट में घायल हो गए थे। 

इस मामले में पुलिस ने दोनों ओर से तहरीर के आधार पर आठ लोगों  के खिलाफ मुकदमा दर्ज  किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद ईसीएक्ट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी विजय कुमार ने सजा सुनाई है।

 एडीजीसी प्रमोद कुमार सागर ने बताया कि आरोपी आशकार को सात साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा  कुतुबद्दीन, आफताब,रहिमदुद्दीन और सदाकात को तीन - तीनसाल की सजा और पांच - पांच हजार का जुर्माना लगाया है जबकि नजाकत और हिदाकत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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