Haridwar News: हरिद्वार में वाहनों की स्पीड पर लगेगी ब्रेक, 33 स्थानों पर नई गाइडलाइन जारी, इन वाहनों को मिलेगी छूट
हरिद्वार, अमृत विचार। हरिद्वार हाइवे पर 33 स्थानों पर नए सिरे से स्पीड निर्धारण करते हुए नई गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें अलग-अलग वाहनों की अलग-अलग गति निर्धारित की गई है।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-183 की उपधारा 112 मे उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय/निकायों के क्षेत्रों के मार्गों पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा जनहित में निर्धारित की गयी है।
इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम करना है। एसएसपी के निर्देशित क्रम में जनपद के देहात क्षेत्र में नगला इमरती चौक, पीरपुरा फ्लाईओवर, अब्दुल कलाम चौक रुड़की एवं शहर क्षेत्र में शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ति के पास एवं सर्वानंद घाट पर गति सीमा बोर्ड़ लगाये गये हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ स्थान चिन्हित कर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड़ भी लगाये जा रहे हैं। इस संबंध में एनएचएआई, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और अन्य विभागों द्वारा भी जानकारी दी जा रही है।
निर्धारित गति सीमा में चलाएं वाहन
एसएसपी ने जनपद हरिद्वार के स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आने वाले वाहन चालकों, पर्यटकों आदि से अपील की है कि वाहनों की निर्धारित की गई गति सीमा के अन्तर्गत ही अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों का संचालन करें तथा यातायात नियमों का पालन करें, पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
इन वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होंगे
1- अग्निशमन वाहन ।
2- एम्बुलेंस ।
3- पुलिस वाहन ।
4- कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य व अर्ध्य सैन्य बल के वाहन ।
5- प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त वाहन ।
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