लखनऊ : ठगी पर लगेगी लगाम, नहीं बना पाएंगे फर्जी दस्तावेज

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Published By Virendra Pandey
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 संपत्तियों के फर्जीवाड़ा रोकने को एलडीए पुनः करेगा नामांतरण 

लखनऊ, अमृत विचार। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी विकसित योजनाओं की सृजित व निर्मित सम्पत्तियों का नामांतरण खुद करेगा। इससे संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहेगी और लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे। उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने यह कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है।

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा फ्री-होल्ड रजिस्ट्री करने के बाद आवंटियों द्वारा संपत्तियों को री-सेल किया जाता है। जिसमें क्रेता संपत्ति का नामांतरण अपने पक्ष में करने को आवेदन करते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकरणों में आवंटी की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी द्वारा नामांतरण के लिए आवेदन किया जाता है। पूर्व में नामांतरण करने की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा की जाती थी। लेकिन, 24 जनवरी 2018 को जारी आदेश के क्रम में प्राधिकरण ने अपनी हस्तांतरित योजनाओं के साथ फ्री-होल्ड संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया नगर निगम को दे दी थी। 

इस व्यवस्था से नामांतरण से संबंधित कुछ विपरीत परिस्थितियां उजागर हुईं। जिनमें बाहरी व्यक्तियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके प्राधिकरण की विभिन्न सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय किया गया। फर्जी रजिस्ट्री बनने लगी। जालसाज फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर नगर निगम से कर निर्धारण व नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके संपत्तियों का मानचित्र स्वीकृत कराने लगे।

जबकि नगर निगम द्वारा जो नामांतरण पत्र जारी किया जाता है, उसमें यह स्पष्ट उल्लेखित होता है कि यह कर निर्धारण/नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र मात्र भवन कर के सम्बंध में है। यह स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके आधार पर आवंटियों को बैंक से संपत्तियों के सापेक्ष लोन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नामांतरण के सम्बंध में नया आदेश जारी किया है। जिसमें प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई सभी योजनाओं में सृजित/निर्मित सम्पत्तियों के नामांतरण खुद करेंगे। प्राधिकरण द्वारा निर्मित जिन अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए गठित नहीं है। उनमें नामांतरण की कार्यवाही के लिए विक्रेता (भवन स्वामी) को अंतरण मूल्य का आधा प्रतिशत शुल्क प्राधिकरण को देना होगा।

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