हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण पर अब 20 अगस्त को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार व रेलवे ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
हल्द्वानी, अमृत विचार। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख नियत की है। राज्य सरकार व रेलवे की ओर से 4-4 माह का समय मांगने के बाद तारीख दी गई है।
हाईकोर्ट ने पिछले साल बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर बसे 4365 अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके विरोध में कांग्रेस के हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, सपा प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीती 2 जनवरी को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे देते 2 मई सुनवाई की तारीख दी थी। इधर, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और रेलवे ने जवाब दाखिल करने के 4-4 माह का समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही सख्त लहजे में काउंटर एफिट डेविट देने और फैसला आने तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है।
सपा प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि राज्य सरकार व रेलवे ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था इसका उनके पक्ष के अधिवक्ताओं ने विरोध किया था। अब इस प्रकरण में 20 अगस्त को सुनवाई होगी।
