RTI: चार साल में चार लाख बच्चों को मिली निशुल्क शिक्षा 

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Edited By Amrit Vichar
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हल्द्वानी, अमृत विचार। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत चार वर्ष में प्रदेश के 4 लाख 7124 बच्चों को निशुल्क शिक्षा का लाभ मिला। शासन की ओर से करीब 47 लाख रुपये की राशि इस पर खर्च की गई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2023-24 के लिए 13 मई से छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। चयनित बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आरटीई की निशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने इस बार फीस में इजाफा कर दिया है। पूर्व में फीस के लिए एक बच्चे को करीब 1300 रुपये मिलते थे, जिसे इस बार बढ़ाकर 1893 रुपये कर दिया गया है।  

सशक्त उत्तराखंड की रिपोर्ट के अनुसार विगत चार वर्षों में प्रदेश के 4 लाख से अधिक बच्चों को आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा का लाभ मिला है। हालांकि विगत कुछ वर्षों से आरटीई की सीटों पर प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सत्र 2022-23 में प्रदेश में मात्र 33672 सीटें ही आरक्षित रखी गईं थी। इसमें भी कई सीटें रिक्त रह गई थीं। सीटें न भरने के पीछे का कारण आरटीई के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया को जटिल बताया गया है। 


आरटीई प्रवेश सत्रवार 

सत्र                    विद्यार्थियों की संख्या 
2017-18                 100473
2018-19                 104147 
2019-20                 104732 
2020-21                 97772 
 

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